मध्य प्रदेश में दहेज और तीन तलाक का जटिल मामला
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसमें दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक दे दिया और फिर जबरन हलाला का प्रावधान भी किया। इसके बाद भी आरोपी पति ने महिला को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शादी और दहेज की मांग के बीच संघर्ष
खजराना थाना क्षेत्र की 29 वर्षीय फरहाना खान की शादी वसीम पठान से वर्ष 2010 में हुई थी। फरहाना ने बताया कि शादी के तुरंत बाद से ही उसके पति व सास गुड्डो बी दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे। उनका कहना था कि परिवार चलाने के लिए उसे अपने मायके से पैसे लाने होंगे। तीन बच्चों के जन्म के बाद भी यह दबाव कम नहीं हुआ।
तीन तलाक और हलाला का दर्दनाक घटनाक्रम
फरहाना के अनुसार अक्टूबर 2024 में वसीम ने मारपीट कर उसे तीन बार तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। उसने अपने दो बच्चों को अपने पास रखा, जबकि एक बच्चा फरहाना के साथ रहा। महिला ने परिवार के माध्यम से सुलह की कोशिश की, लेकिन वसीम ने कहा कि मुस्लिम धर्म के अनुसार हलाला करना जरूरी है।
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
दिसंबर 2024 में वसीम ने अपने रिश्तेदार सईद के साथ मिलकर फरहाना का हलाला करवाया। इसके लिए 500 रुपये के स्टाम्प पर दस्तावेज तैयार किए गए। हलाला के बाद भी वसीम ने महिला को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर महिला ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी के अनुसार, मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।











