ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू
ग्वालियर जिले में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर, जिले में 51 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम तब उठाया गया जब संबंधित कॉलोनाइजर न्यायालय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इस कार्रवाई के तहत तुरंत ही संबंधित एसडीएम को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अब अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर का सख्त कदम
ग्वालियर जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने आदेश दिया है कि नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। इन आदेशों के तहत संबंधित एसडीएम को इन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम जिले में अवैध निर्माण पर रोक लगाने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कानूनी प्रावधान और कार्रवाई का तरीका
ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभिन्न कानूनी धाराओं का सहारा लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-61 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं, नगर परिषद क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धाराओं 292 और 1961 की धारा-339 के साथ ही नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के प्रावधानों के आधार पर केस दर्ज किए जाएंगे। इन कदमों का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों की बसाहट को रोकना और कानून का सख्ती से पालन कराना है।









