नए साल 2026 के स्वागत में दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत
2026 के नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। इस अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य शहर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिक बिना किसी चिंता के नए साल का आनंद ले सकें।
नोएडा में लागू हुई नई अनुमति व्यवस्था और ट्रैफिक नियम
नोएडा जिले में प्रशासन ने बीएनएस 163 नामक आदेश लागू किया है, जो बुधवार और गुरुवार तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम या आयोजन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को पहले से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है, ताकि भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं। सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन जब्त भी हो सकते हैं।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम और ट्रैफिक प्रतिबंध
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कनॉट प्लेस के इनर सर्किल और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें संदिग्ध बैग मिलने की स्थिति का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया, और बाद में पता चला कि बैग में कोई खतरनाक वस्तु नहीं थी।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी है। केवल उन लोगों को ही वाहन से प्रवेश मिलेगा, जिनके पास पहले से रेस्टोरेंट या बार की बुकिंग है। पैदल यात्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य नए साल के जश्न को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाना है।
साथ ही, नए साल की रात से पहले दिल्ली के प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू होंगे। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, पटेल चौक, गोल मार्केट, विंडसर प्लेस, आर.के आश्रम मार्ग और मिंटो रोड जैसे स्थानों से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन इलाकों में केवल पास धारक ही प्रवेश कर सकेंगे। पार्किंग की सुविधा सीमित रहेगी और गलत पार्किंग पर तुरंत चालान और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।











