गुरुग्राम में ट्रक ड्राइवर की हत्या का मामला: दोषियों को उम्रकैद
हरियाणा के गुरुग्राम में एक ट्रक चालक की हत्या के आरोप में सेशन कोर्ट ने दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 का है, जब आरोपियों ने कीचड़ उछालने के विवाद में ट्रक चालक पर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।
सड़क विवाद और हत्या का पूरा घटनाक्रम
पुलिस के अनुसार, एडिशनल सेशन कोर्ट की अदालत ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि दोषियों को उम्रकैद के साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 21 फरवरी 2020 को बिहार के भागलपुर निवासी ट्रक चालक गुड्डू के साथ हुई, जब उनका ट्रक नूरपुर रोड पर फिसला। इस दौरान कीचड़ की छींटें पास से गुजर रहे एक स्कूटर पर सवार व्यक्ति और उसकी मां पर उछल गईं।
आरोपियों का हमला और पुलिस कार्रवाई
इस घटना के बाद ट्रक चालक और स्कूटर सवार के बीच बहस हुई, जिसे मां ने शांत कराया। लेकिन कुछ देर बाद ही आरोपी अपने दोस्त के साथ वापस लौटे और ट्रक चालक पर हमला कर दिया। इस हमले में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।











