राउज एवेन्यू कोर्ट का केजरीवाल को राहत भरा फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर पेश न होने के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। यह मामला दिल्ली शराब नीति से संबंधित था, जिसमें जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने जांच में भाग न लेने का जानबूझकर प्रयास किया।
दिल्ली शराब नीति से जुड़ी जांच में मिली राहत
दरअसल, ED ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में कई बार पूछताछ के लिए समन भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने इन समनों का पालन नहीं किया। एजेंसी का तर्क था कि एक लोक सेवक होने के नाते समन की अनदेखी कानून का उल्लंघन है। इस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तारी से पहले व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ा था। अब, कोर्ट ने साक्ष्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण कर उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया है।
अमानतुल्लाह खान को भी मिली राहत, ED का आरोप खारिज
इसी तरह, आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को भी राहत मिली है। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध भर्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन पर पेश न होने का आरोप था। अदालत ने इस मामले में भी अमानतुल्लाह खान को बरी कर दिया और ED की शिकायत को खारिज कर दिया।










