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Home दिल्ली

दिल्ली में पेट्रोल भरवाने से पहले इन जरूरी कागजात को साथ ले जाएं, सरकार का नया पॉल्यूशन नियंत्रण नियम

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
17/12/2025
in दिल्ली
दिल्ली वाले ध्यान दें! पेट्रोल डलवाने जाएं तो ये कागज साथ लेकर जाएं, पॉल्यूशन पर सरकार का नया नियम
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दिल्ली में नए प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू, वाहन जांच में होगी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट प्रणाली का इस्तेमाल

राजधानी दिल्ली में गुरुवार से बिना वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अटेस्टेशन सर्टिफिकेट) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जब ग्रैप 3 या 4 लागू होंगे, तब बीएस-6 से नीचे के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी की जांच ऑटोमैटिक नंबर प्लेट सिस्टम और मौके पर की जाएगी। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अधिकारियों से बहस न करें और नियमों का पालन करें।

निर्माण सामग्री लेकर आने वाले वाहनों पर भी लगेगा प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम

सिरसा ने स्पष्ट किया कि ग्रैप 4 लागू होने पर निर्माण सामग्री लेकर आने वाले किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वाहनों की उत्सर्जन कैटेगरी की जांच के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और ऑन-ग्राउंड जांच का सहारा लिया जाएगा। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक है नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान। पिछले 11 महीनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और नवंबर में भी AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) पिछले साल की तुलना में करीब 20 अंक कम रहा।

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