दिल्ली पुलिस में अग्निवीरों के लिए नई भर्ती नीति का ऐतिहासिक बदलाव
दिल्ली पुलिस में भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिसमें अब पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान लागू किया गया है। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार, कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों के 20 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह निर्णय दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सेना में चार साल की सेवा पूरी कर चुके जवानों को पुलिस बल में शामिल करना है।
अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रिया में विशेष सुविधाएं
नई नियमावली के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। वर्तमान में, कॉन्स्टेबल पद के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, लेकिन अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच साल की छूट मिलेगी, जिससे उनकी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, सबसे बड़ी राहत यह है कि इन पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट दी गई है, जो सामान्यतः भर्ती प्रक्रिया का सबसे कठिन चरण माना जाता है। हालांकि, उन्हें फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल जांच के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो सभी उम्मीदवारों के लिए समान होंगे।
भविष्य की भर्ती योजनाएं और संबंधित अपडेट्स
यह बदलाव केंद्र सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसमें अग्निवीरों को सेवा के बाद विभिन्न सुरक्षा बलों में रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब तक दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती पूरी तरह से सीधे चयन पर आधारित थी, लेकिन इस नई नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत दिशा-निर्देश जैसे लिखित परीक्षा और अन्य टेस्ट दिल्ली पुलिस के कमिश्नर द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। यह कदम देश में सुरक्षा बलों में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।











