दिल्ली सरकार का एलपीजी सिलेंडर वितरण पर कड़ा कदम
दिल्ली सरकार ने रविवार को एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने गोदामों से सीधे सिलेंडर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, ताकि अवैध व्यापार और अनियमितता को रोका जा सके। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सख्त नियमों के साथ एलपीजी आपूर्ति में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कमी या अव्यवस्था न हो। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे गैस एजेंसियों या स्टोरेज प्वाइंट पर भीड़ न लगाएं। सरकार के अनुसार, बुक किए गए सिलेंडर निर्धारित समय के भीतर घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे गोदाम जाने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार की नई नीतियों और निगरानी व्यवस्था
सरकार ने निर्देश दिया है कि स्टोरेज प्वाइंट से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, छोटे 5 किलो के सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जो खासतौर पर प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए हैं। इन छोटे सिलेंडरों को वैध पहचान पत्र दिखाकर खरीदा जा सकता है, जिसमें पते का सत्यापन जरूरी नहीं है। इसके अलावा, एचपीसीएल (HPCL) के चुनिंदा आउटलेट्स पर 11 हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई हैं।









