दिल्ली में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नई पहल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ‘राह-वीर’ योजना को राजधानी में लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत, जो भी नागरिक दुर्घटना के तुरंत बाद यानी ‘गोल्डन ऑवर’ (हादसे के एक घंटे के भीतर) में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से 25,000 रुपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
मानवीय सहायता को प्रोत्साहित करने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मानवीय पहल का मुख्य लक्ष्य आम जनता को बिना किसी कानूनी भय के घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रेरित करना है। अक्सर लोग पुलिस पूछताछ या कानूनी जटिलताओं के डर से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने से कतराते हैं। ‘राह-वीर’ योजना इन भय को दूर कर नागरिकों को सक्रिय रूप से मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
सड़क सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का संयोजन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के तुरंत बाद ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर पीड़ित को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि हादसे के बाद पहला घंटा जीवन रक्षक होता है। यदि समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाए, तो मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इस योजना के तहत, सहायता करने वाले नागरिकों को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत कानूनी संरक्षण भी मिलेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक पूछताछ या कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलेगी।









