बिहार में सरकारी आवासों का नया समीकरण और राजनीतिक बदलाव
बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपनी सत्ता को पहले से अधिक मजबूत कर लिया है। नए मंत्रियों और विधायकों को सरकारी आवास प्रदान किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का आदेश मिला है। पिछले 20 वर्षों से लालू परिवार इसी सरकारी आवास में रह रहा था, जिसे अब छोड़ने का नोटिस दिया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास परिवर्तन का आदेश
मंगलवार को भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। इसके बदले में उन्हें विधान परिषद सदस्य होने के नाते पटना के हार्डिंग रोड पर स्थित बंगला 39 आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी को यह बंगला उनके पूर्व मुख्यमंत्री पद के कारण मिला था। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभालते ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सरकारी आवास, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था।
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लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को यह बंगला उनके पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मिला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास, सुरक्षा और सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। इस फैसले के तहत राबड़ी देवी, लालू यादव, जीतन राम मांझी और जगन्नाथ मिश्रा को पटना में आजीवन सरकारी आवास मिला था।
हालांकि, अब भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का आदेश दिया है। यह कदम तेजस्वी यादव के एक केस दायर करने के कारण उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों के आवास और सुविधाओं का नियम स्पष्ट होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 2019 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली आजीवन सुविधाएं असंवैधानिक हैं।
बिहार में सियासी समीकरण बदलने के साथ ही राबड़ी देवी का पता भी बदल रहा है। अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर नया आवास दिया जाएगा, जबकि तेजस्वी यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 1 पोलो रोड का बंगला आवंटित किया गया है। इस बदलाव के साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी का पुराना आवास छोड़ना उनके बीच के पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों में भी बदलाव का संकेत है।











