IRCTC घोटाले में आरोप तय: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए, भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लिया है।
कोर्ट का फैसला और आरोपों का सार
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, षड्यंत्र रचा और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि लालू यादव ने कोचर से जमीन के टुकड़ों को कम कीमत पर खरीदने की साजिश रची, और इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित करने के लिए मिलकर साजिश रची।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निविदा प्रक्रिया में बदलाव किए गए और लालू यादव ने IRCTC के होटल व्यवसाय में हस्तक्षेप किया। इन सबके पीछे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य था। कोर्ट ने माना कि इस साजिश में कई अन्य लोग भी शामिल थे, जिनमें राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल लिमिटेड के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर का नाम भी शामिल है।
आरोपों का आधार और आगे की कार्यवाही
अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं, इसलिए इस मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। आरोपियों पर आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 120B (साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने IRCTC के दो होटलों – बीएनआर होटल (रांची, झारखंड) और पुरी होटल (ओडिशा) – के ठेकों में भ्रष्टाचार किया। इन ठेकों को उनकी पत्नी राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल लिमिटेड को अनुचित तरीके से आवंटित किया गया, जिससे उनके परिवार को लाभ पहुंचा।
सीबीआई का दावा है कि इस साजिश में सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया और ठेकों में पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए गए। इस पूरे प्रकरण में कुल 14 आरोपी हैं, जिनमें पूर्व आईआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आरोपियों को अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करना पड़ेगा।









