राबड़ी देवी के खिलाफ कोर्ट का फैसला और ट्रांसफर याचिका का खारिज होना
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष जज विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इन मामलों की सुनवाई किसी अन्य अदालत में नहीं होगी।
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के मामलों में कोर्ट का निर्णय
यह याचिका उन चार मामलों से संबंधित थी, जो प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए हैं। इनमें IRCTC होटल टेंडर घोटाले और जमीन के बदले नौकरी यानी ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले शामिल हैं। इन मामलों में राबड़ी देवी के साथ उनके पति लालू प्रसाद यादव, पुत्र तेजस्वी यादव और अन्य परिवार के सदस्य भी आरोपी हैं।
जज पर पक्षपात का आरोप और अदालत का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी
राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि विशेष जज विशाल गोगने उनके मामलों में निष्पक्षता नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए इन मामलों की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में कराई जानी चाहिए। हालांकि, जांच एजेंसियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी ट्रांसफर याचिका को अस्वीकृत कर दिया, लेकिन विस्तृत आदेश अभी जारी होना है।









