दिल्ली में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति
दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसमें कुछ विशेष शर्तें लागू हैं। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित माहौल में काम करने का अधिकार देना है। इससे पहले, दिल्ली के राज्यपाल वी. के. सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे महिलाओं को वाणिज्यिक और दुकानों में रात की ड्यूटी करने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने जारी किया नई दिशा-निर्देश
हाल ही में दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें महिलाओं के रोजगार से जुड़ी नई शर्तें और नियम शामिल किए गए हैं। इन नियमों के तहत महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, साथ ही उनके सुरक्षा और आराम का भी ध्यान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और करियर के नए अवसर मिलेंगे।
महिलाओं के लिए सुरक्षा और शर्तें
नई नीति के तहत, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें काम के घंटे, सुरक्षा उपाय और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं बिना किसी भय के अपने करियर का विकास कर सकें और उन्हें काम के दौरान हर संभव सहायता मिले।










