पटना में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान को मिली राहत
पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई गोलीबारी के मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में न्यायाधीश ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी।
अदालत ने दी फैजल खान को अंतरिम राहत
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि फैजल खान का इस मामले में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैजल खान को अस्थायी राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई तक उनके गिरफ्तारी की संभावना नहीं रहेगी।
फैजल खान फिलहाल फरार, पुलिस कर रही छापेमारी
गौरतलब है कि पटना के एक कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, इस घटना में कोचिंग से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आई है, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। अब, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान को सुरक्षा दी और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई में पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
वर्तमान में, फैजल खान पटना से फरार हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस के डर से वह भागे हैं। पुलिस की टीम लगातार उनके गिरफ्तारी के लिए आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही है। पटना के एसएसपी ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। बता दें कि फैजल खान ने 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में बेल पिटीशन दाखिल की थी, जिसे 8 जून को रजिस्टर्ड किया गया। आज 9 जून को इस पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें बड़ी राहत मिली है।









