पटना न्यायालय से फैजल खान को मिली राहत
पटना की व्यवहार न्यायालय ने फैजल खान (खान सर) को बड़ी राहत दी है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी अगले आदेश तक नहीं होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े दोनों सुरक्षा गार्डों की केस डायरी भी तलब की है। न्यायालय ने जांच से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले की सच्चाई का सही तरीके से परीक्षण किया जा सके।
अगली सुनवाई 20 जून को तय, केस की जांच जारी
फैजल खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद यह आदेश उनके लिए राहत भरा माना जा रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जिसमें अदालत संबंधित दस्तावेजों और केस डायरी का अवलोकन करेगी।
मामले से जुड़े सभी पक्ष अब इस आगामी सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान जांच एजेंसियां भी अपने तथ्यों को मजबूत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी।
मामले का संदर्भ और आगे की कार्रवाई
यह मामला पिछले सप्ताह पटना के मुसल्लहपुर हाट क्षेत्र में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि खान सर ने अपने सुरक्षा गार्डों को भीड़ पर फायरिंग करने का आदेश दिया था।
इस मामले में खान सर का नाम भारतीय न्याय संहिता की हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी में शामिल है। वहीं, इसी घटना से जुड़ी जवाबी प्राथमिकी में कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस के अनुसार, 2 जून की रात कोचिंग सेंटर के बाहर हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि कोचिंग से जुड़े 15 से 20 लोगों के समूह ने तोड़फोड़, पथराव और सुरक्षा गार्डों पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जिसमें अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और केस डायरी की समीक्षा करेगी।









