दिल्ली के मालवीय नगर में होटल आग: गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई। इस दुखद घटना के सिलसिले में पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, गुरुवार को उन्हें दक्षिण दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट में गिरफ्तारी और वकीलों का विरोध
जहां वकीलों ने कोर्ट में पुलिस की गिरफ्तारी का विरोध किया और प्रक्रिया पर सवाल उठाए, वहीं कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी नियमों के अनुसार ही की गई है और यह पूरी तरह से वैध है। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट से चार दिन की पूछताछ रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पुलिस का तर्क था कि होटल के कर्मचारियों की जांच जरूरी है।
गिरफ्तारी के आधार और जांच की स्थिति
वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी का आधार दस्तावेजों और मामले की डायरी में सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि होटल मालिक खुद पीड़ितों में से एक हैं क्योंकि उनकी इमारत भी आग में जलकर खाक हो गई है। वकील ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि होटल के मालिक बाहर रहने के कारण होटल के स्टाफ को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, उन्होंने बताया कि अभी तक स्टाफ से पूछताछ नहीं हो सकी है। फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए मौके पर भेजा गया है, लेकिन गर्मी के कारण टीम अंदर नहीं जा सकी। अब टीम फिर से घटनास्थल पर जाएगी।










