दिल्ली सरकार में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक, सभी को अपनी उपस्थिति का सत्यापन बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम को अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सख्त निर्देश और निरीक्षण के बाद आदेश जारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि अब केवल कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हाल ही में आईटीओ स्थित जीएसटी कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
इस नए नियम के तहत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष जैसे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। इससे पहले प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार और एमसीडी के कार्यालयों का कार्य समय बदला गया था, लेकिन अब ग्रैप (धुआं और प्रदूषण) हटने के बाद पुरानी समय सारणी फिर से लागू कर दी गई है।
कार्यालय समय और रिपोर्टिंग व्यवस्था
नई अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सुबह 9.30 बजे खुलेंगे और शाम 6 बजे बंद होंगे। वहीं, एमसीडी के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्यरत रहेंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है, ताकि कार्य में बाधा न आए। समय से पहले कार्यालय छोड़ने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) हर दिन अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करेगा और दोपहर 12 बजे तक मुख्य सचिव को भेजेगा। इसके अलावा, हर महीने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। सभी विभागों को अपने कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने और इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह नियम सभी पदाधिकारियों पर समान रूप से लागू होंगे।











