मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक को धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस निर्णय के तहत विधायक को तीन साल की सजा सुनाई गई है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती अब विधानसभा की सदस्यता के लिए पात्र नहीं रह गए हैं।
विधायक को कोर्ट ने दी थी तीन साल की सजा
राजेंद्र भारती को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराने के बाद दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिला था। उन्हें हाल ही में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें बैंक के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अवैध ब्याज प्राप्त करने का दोषी माना था। इस मामले में कोर्ट ने उनके ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रात में जारी हुआ अयोग्यता का नोटिफिकेशन
सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद, रात के समय विधानसभा सचिवालय ने अयोग्यता का नोटिफिकेशन जारी किया। इस प्रक्रिया में तेजी दिखाते हुए, 2 अप्रैल की रात को ही यह अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई। इस खबर को सार्वजनिक करने के लिए सर्कुलेशन 3 अप्रैल की सुबह किया गया। इस कार्रवाई के तुरंत बाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंच गए, ताकि स्थिति का जायजा ले सकें।










