को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में दतिया कांग्रेस विधायक को सजा
मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन वर्षों की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत प्रदान की।
अदालत का निर्णय और अपील का समय
इस मामले में कोर्ट ने राजेंद्र भारती को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। साथ ही, सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी तीन साल की सजा और ढाई लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। रघुवीर प्रजापति को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले बुधवार को, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
आपराधिक साजिश का मामला और कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस विधायक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B के साथ-साथ 420, 467, 468 और 471 के तहत आपराधिक साजिश का दोषी माना गया है। इस घोटाले का यह मामला 25 साल पुराना है, और कोर्ट का यह फैसला इस मामले में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।











